
मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी द्वारा उसके अध्यक्ष गुरदेव सिंह के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। HC ने मामले की सुनवाई 10 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को नोटिस जारी कर उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) से 1947 के विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर जम्मू-कश्मीर अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी द्वारा उसके अध्यक्ष गुरदेव सिंह के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।