नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव और परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप | दिल्ली समाचार

नौकरियों के बदले ज़मीन घोटाला: दिल्ली की अदालत ने लालू यादव और परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के आरोप तय किए
दिल्ली की अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किए

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित रेलवे भूमि-नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बच्चों तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती और कई अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए।अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला बनता है।लालू यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनके परिवार के सदस्यों पर आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और साजिश से संबंधित आरोप हैं।

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यह मामला इस आरोप से संबंधित है कि 2004 और 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में यादव के कार्यकाल के दौरान, रेलवे में ग्रुप डी की नियुक्तियाँ कथित तौर पर उनके परिवार के सदस्यों या संबंधित संस्थाओं को औने-पौने दामों पर हस्तांतरित भूमि पार्सल के बदले में की गई थीं। जांचकर्ताओं का दावा है कि किसी भी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और भूमि हस्तांतरण एक बदले की व्यवस्था का हिस्सा था।अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार का इस्तेमाल कथित तौर पर संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था, जिसमें यादव के करीबी सहयोगियों की संलिप्तता वाली एक व्यापक साजिश का उल्लेख किया गया था। अदालत ने आरोपमुक्त करने की मांग वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे इस स्तर पर अनुचित थीं। मामले में नामित 98 जीवित आरोपियों में से 46 के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, जबकि बाकी को बरी कर दिया गया है।आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि मामला राजनीति से प्रेरित है। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच जारी रखी है और कथित तौर पर अपराध की आय के रूप में अर्जित संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

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