
न्यायाधीश प्रदीप के संधू ने मंगलवार को दोषी अब्दुल कयूम पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि कयूम ने महिला के साथ कई बार बलात्कार किया और हमले के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। हालाँकि, मामला तब सामने आया जब वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पहचान परेड के दौरान दोषी की पहचान की।