
विमानन मंत्रालय ने 17 मार्च को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को इसके लिए नियम बनाने का आदेश दिया था। इसके बाद नियामक ने 20 अप्रैल से कम से कम 60% मुफ्त बैठने की व्यवस्था लागू करने के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन किया था।
गुरुवार को मंत्रालय ने फिर डीजीसीए को पत्र लिखकर अपने पहले के आदेश को स्थगित रखने को कहा। “इस मामले की समीक्षा फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (इंडिगो, एयर इंडिया समूह और स्पाइसजेट) और अकासा एयर से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में की गई है, जिसमें उपरोक्त प्रावधान के परिचालन और वाणिज्यिक निहितार्थों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें किराया संरचनाओं पर इसके संभावित प्रभाव और प्रचलित विनियमन टैरिफ व्यवस्था के साथ स्थिरता शामिल है,” यह वाहक द्वारा पैरवी का जिक्र करते हुए कहा गया है।
आदेश में कहा गया है, “…यह निर्णय लिया गया है कि कम से कम 60% सीटें मुफ्त देने से संबंधित प्रावधान को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा।”
हालाँकि, गुरुवार के आदेश में दोहराया गया कि “डीजीसीए, हालांकि, अन्य यात्री सुविधा उपायों के निरंतर प्रवर्तन को सुनिश्चित कर सकता है… जिसमें सीट आवंटन में पारदर्शिता, एक ही पीएनआर पर यात्रियों की सह-बैठना, संगीत वाद्ययंत्र, खेल उपकरण और पालतू जानवरों की ढुलाई और लागू शुल्कों का स्पष्ट खुलासा शामिल है।”