फॉर्म 26एएस में टीडीएस बेमेल: आयकर विभाग ने 1.5 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड रोका – कैसे करदाता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और केस जीता
अदालत ने स्पष्ट किया कि मूल्यांकन अधिकारियों को फॉर्म 26एएस आंकड़ों के साथ सटीक मिलान पर जोर देने के बजाय, करदाताओं द्वारा प्रदान किए गए टीडीएस दस्तावेज को स्वीकार करना चाहिए। (एआई छवि) फॉर्म 26एएस में टीडीएस बेमेल के कारण आयकर रिफंड नहीं मिल रहा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक नया फैसला आपके पक्ष…