SC: आरोपी को त्वरित जांच का अधिकार है | भारत समाचार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”जांच जारी रखने की धमकी देकर आरोपी को लगातार पीड़ा नहीं झेलनी पड़ सकती है।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्वरित जांच का अधिकार भी मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि अगर जांच और सुनवाई जल्दी की जाए और उचित समय के भीतर पूरी की जाए…