‘एलपीजी चार्ज’ कानूनी नहीं, कार्रवाई होगी, सीसीपीए ने भोजनालयों को दी चेतावनी | भारत समाचार

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बुधवार को होटलों और रेस्तरांओं को खाद्य बिलों में “एलपीजी शुल्क,” “गैस अधिभार” और “ईंधन लागत वसूली” जैसी मदों के तहत अतिरिक्त शुल्क लगाते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए एक सलाह जारी की, जिसमें…

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