मुस्लिम व्यक्ति को दूसरी शादी पंजीकृत करने के लिए पहली पत्नी को सूचित करना होगा: केरल उच्च न्यायालय | भारत समाचार
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को सूचित किए बिना केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 के तहत अपनी दूसरी शादी का पंजीकरण नहीं करा सकता, जब तक कि उसके साथ उसका वैवाहिक संबंध वैध है।न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने 30 अक्टूबर को कन्नूर के एक व्यक्ति (44)…