48 घंटे तक मुफ्त रद्दीकरण: डीजीसीए ने टिकट रिफंड नियमों में संशोधन किया, एयरलाइंस के लिए समय सीमा तय की
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा रिफंड मानदंडों में संशोधन के बाद, हवाई यात्री अब कुछ शर्तों के अधीन, बुकिंग के 48 घंटों के भीतर अतिरिक्त शुल्क दिए बिना अपने टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं। ‘सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों के यात्रियों को एयरलाइन टिकटों की वापसी’ के लिए संशोधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के तहत,…