बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की; एआई-जनित सामग्री को हटाने का आदेश दिया, इसे ‘बेहद परेशान करने वाला और चौंकाने वाला’ बताया |
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की एआई-जनरेटेड और मॉर्फ्ड तस्वीरों पर कड़ी आलोचना की, सामग्री को “बेहद परेशान करने वाला और चौंकाने वाला” बताया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को ऐसे सभी लिंक और वेबसाइटों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया।पीटीआई के अनुसार, न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की अवकाशकालीन पीठ ने कहा…